म.प्र.में अब किसान और निजी व्यक्ति भी टाउनशिप बना सकेंगे

म.प्र.में अब किसान और निजी व्यक्ति भी टाउनशिप बना सकेंगे

भोपाल [महामीडिया] म.प्र.में अब शहरों के आसपास किसान, किसानों के समूह या निजी व्यक्ति लैंड पुलिंग करके टाउनशिप बना सकेंगे। ग्रीन बेल्ट  जैसे प्रविधानों से छूट मिलेगी।कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवास बनाने होंगे। इसके लिए भूमि दिलाने के लिए डेवलपर या विकासकर्ता विकास प्राधिकरण या अन्य एजेंसियों से अनुरोध कर सकेंगे। वह आपसी सहमति के आधार पर भूमि दिलाने में भूमिका निभाएगी। अगर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आती है तो अधिकतम 8 हेक्टेयर सीमा की छूट दी जा सकेगी। इसमें लैंड पुलिंग का प्रविधान रखा गया है। नियम सरल बनाए गए हैं। यह प्रविधान विकास प्राधिकरण सहित अन्य हाउसिंग प्रोजेक्ट करने वाली एजेंसियों के लिए भी लागू होंगे। मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति-2025 के नियम जारी कर दिए गए हैं। एकीकृत टाउनशिप नीति के तहत किसान के साथ मिलकर टाउनशिप बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। महाराष्ट्र और गुजरात में यह व्यवस्था पहले से ही है।  अभी तक बिल्डर और कालोनाइजर टाउनशिप का विकास करते थे। नए नियम जारी होने से अब कोई भी या व्यक्तियों का समूह किसान के साथ मिलकर टाउनशिप बना सकेगा।

 

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