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वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत
मुंबई [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की उस याचिका पर विचार करने की अनुमति दी जिसमें कंपनी ने लगाए गए अतिरिक्त एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू डिमांड को रद्द करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा सरकार की नीति के दायरे में आता है। इस आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में जोरदार तेजी आई और कारोबारी सेशन में शेयर करीब 10 फीसदी उछलकर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गए। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह आदेश वोडाफोन आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया जिसमें वित्त वर्ष 2016-17 तक के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाया की नई मांगों को चुनौती दी गई थी। कंपनी का तर्क था कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से जुड़ी देनदारियां पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले में तय हो चुकी हैं इसलिए नई मांगें कानूनी रूप से उचित नहीं हैं।