
बैंकों को वीडियो उपभोक्ता पहचान प्रक्रिया उपलब्ध करवाने के निर्देश
भोपाल [महामीडिया] भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी परिपत्र में कहा कि बैंक सभी गैर प्रमुख शाखाओं सहित सभी शाखाओं में निष्क्रिय खातों या बिना दावे वाली रकम के लिए अनिवार्य रूप से जानें अपने ग्राहक के विवरण को दुरुस्त करने की सुविधा मुहैया करवाएं। इसके अलावा बैंकों को वीडियो उपभोक्ता पहचान प्रक्रिया उपलब्ध होने की स्थिति में खातेधारक की मांग पर यह सुविधा मुहैया करवानी चाहिए। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि निष्क्रिय बैंक खातों को सक्रिय करने के लिए अधिकृत बिजनेस कॉरस्पोंडेंट की मदद भी ली जा सकती है। रिजर्व बैंक ने इस प्रारूप परिपत्र पर साझेदारों की टिप्पणी 6 जून तक मांगी है।