
सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंक गठजोड़ के पूरे देश में जांच के आदेश दिए
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर-बैंक गठजोड़ को एनसीआर के बाहर की परियोजनाओं के संबंध में आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुमति दे दी है । जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नियमित मामले दर्ज करने की अनुमति दी क्योंकि उन्हें सूचित किया गया कि सातवीं प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और एक संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है।