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महिलाओं के आरक्षण मामले में 17 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें भारत भर की सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की मांग की गई है। इसमें रोटेशन के आधार पर कम से कम एक पदाधिकारी का पद भी शामिल है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर तय की है। यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के 2 मई 2024 के आदेश पर आधारित है जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक-तिहाई सीटें जिसमें एक पदाधिकारी का पद भी शामिल है महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं।