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आईआरसीटीसी पर पचास हजार का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एर्नाकुलम ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड और साउथर्न रेलवे पर एक यात्री को ₹20,500 की टिकट राशि लौटाने और ₹50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने दोनों को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक आचरण का दोषी पाया है।