स्टेट बैंक पर एक लाख से अधिक का जुर्माना

स्टेट बैंक पर एक लाख से अधिक का जुर्माना

भोपाल [महामीडिया] दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने स्टेट बैंक को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा के लिए दोषी ठहराया है। आयोग ने पाया कि पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद शिकायतकर्ता की 11 ईएमआई किस्तें अस्वीकृत कर दी गईं और गलत तरीके से बाउंस शुल्क वसूला किया गया। आयोग ने जिला मंच का आदेश रद्द करते हुए स्टेट बैंक को ₹1,50,000 मानसिक उत्पीड़न के लिए और ₹20,000 मुकदमेबाज़ी खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया है साथ ही देरी होने पर 7% वार्षिक ब्याज लगाने का आदेश दिया है।

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