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एक नवंबर से सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण प्रणाली शुरू होगी
भोपाल [महामीडिया] केंद्र सरकार एक नवंबर से सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण प्रणाली शुरू करने जा रही है। एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी 2.0 के तहत यह नियम व्यवस्था को आसान बनाने और पंजीकरण प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप कम करने के उद्देश्य से लाया गया है।नई व्यवस्था में स्वचालित रूप से पंजीकरण दो मामलों में उपलब्ध होगा। इनमें एक वह आवेदक हैं जो जोखिम और डेटा विश्लेषण के आधार पर सिस्टम द्वारा चिह्नित किए गए हैं। दूसरे वह जो स्वयं आकलन करते हैं कि उनकी आउटपुट कर देयता 2.5 लाख रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी। लगभग 96 प्रतिशत नए आवेदकों को इस सरलीकृत अनुमोदन प्रक्रिया से सीधा लाभ होगा। गाजियाबाद में नए सीजीएसटी भवन का उद्घाटन करने के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार का ध्यान अब नीति बनाने से क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वयन की ओर स्थानांतरित हो रहा है उन्होंने इकाइयों से आग्रह किया कि वह बिना किसी उलझन में पड़े इन सुधारों को लागू करें और यह सुनिश्चित करें कि सिस्टम विवेक से नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से काम करे।