भारत में नए लॉ कॉलेज खोलने पर तीन साल की रोक

भारत में नए लॉ कॉलेज खोलने पर तीन साल की रोक

भोपाल [महामीडिया] बार काउंसिल ने भारत में किसी भी नए कानूनी शिक्षा केंद्र की स्थापना या उसे अनुमोदन देने पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है। यह विनियमन जो तीन वर्ष तक प्रभावी रहेगा बिना पूर्व लिखित और स्पष्ट अनुमति के किसी भी नए सेक्शन, कोर्स या बैच की शुरुआत नहीं कर सकेगा । ऐसे सभी प्रस्ताव यदि विचार किए भी गए तो कठोर जांच और सतत अनुपालन समीक्षा के अधीन होंगे। इसके मद्देनज़र बार काउंसिल ने विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के निकायों और अन्य संस्थानों को सलाह दी है कि मोरेटोरियम के दौरान नए कानूनी शिक्षा केंद्र की स्थापना के लिए कोई भी प्रस्ताव न दें और न ही अग्रेषित करें।

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