
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामला : 189 लोगों के हत्यारे कोर्ट से बरी
मुंबई [महामीडिया ] बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपरियों को बरी कर दिया है । इनमें से 5 को पहले सजा सुनाई गई थी जबकि 7 आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली थी। हाईकोर्ट की ओर से भी आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया और जेल से रिहा करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस चांडक की डिविजन बेंच ने इस फैसले को लेकर कहा' जो भी सबूत पेश किए गए थे उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था। इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।' बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला बम धमाकों के मामले में 19 साल बाद आया है।बेंच ने कहा कि वह पांच दोषियों को दी गई मौत की सजा और बाकी सात को दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार नहीं रखेगी। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपियों को किसी और मामले में नहीं चाहिए तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा कर दिया जाए। 11 जुलाई 2006 को ये बम धमाके हुए थे। उस दिन एक ट्रेन के सात डिब्बों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 189 यात्री मारे गए थे और 824 घायल हो गए थे। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में पांच लोगों को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।