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महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और सारगर्भित निर्णय
भोपाल [महामीडिया] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महिला और उसके तीन नाबालिग बच्चों को अवैध रूप से घर से बेदखल किए जाने के मामले में बड़ी राहत देते हुए रु. 1 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। साथ ही, अदालत ने संबंधित संपत्ति का कब्ज़ा पुनः बहाल करने का निर्देश भी जारी किया। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अरुण कुमार की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों और ट्रायल कोर्ट द्वारा किया गया यह कदम अधिकार क्षेत्र से परे और शक्ति के दुरुपयोग के समान है।