अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून समाप्त

अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून समाप्त

नईदिल्ली [ महामीडिया] अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड  ट्रम्प ने जन्मजात नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने उन माता-पिता के बच्चों को जन्मजात नागरिकता देने से इनकार करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अस्थायी वीजा लेकर रह रहे हैं। ट्रम्प ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। ट्रम्प का ये आदेश अमेरिका बच्चों को मिलने वाले जन्मजात नागरिकता के अधिकार को चुनौती देता है। अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है।दुनिया में दो तरह से बच्चों को नागरिकता मिलती है। पहला- राइट ऑफ सॉइल यानी कि बच्चे का जहां जन्म हुआ हो, वह अपने आप वहां का नागरिक बन जाता है। दूसरा राइट ऑफ ब्लड यानी कि बच्चे के मां-बाप जहां के नागरिक हों, बच्चे वहीं के नागरिक माने जाएंगे।

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