
कंपनियों को पुराने स्टॉक की MRP बदलने की अनुमति मिली
भोपाल [महामीडिया] 22 सितंबर से लागू हो रहीं नई GST दरों से पहले सरकार ने कंपनियों को अपने पुराने बचे हुए माल की मैक्सिमम रिटेल प्राइज बदलने की इजाजत दे दी है। मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इम्पोर्टर्स अब पुराने स्टॉक पर नई कीमतें स्टैंप, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग से डाल सकेंगे। अनुमति 31 दिसंबर 2025 तक या पुराना स्टॉक खत्म होने तक लागू रहेगी। नई कीमतों के साथ कंपनियों को पुराना MRP दिखना जरूरी होगा। 3 सितंबर को GST काउंसिल ने कई सामानों पर टैक्स रेट्स घटाने का ऐलान किया था, जिससे कंपनियों को कीमतें कम करने का मौका मिला है। लेकिन पुराने स्टॉक पर प्रिंटेड MRP को बदलना कंपनियों के सामने चुनौती थी।अब सरकार के इस समस्या का हल निकालने के बाद ग्राहकों को 22 सितंबर से ही चॉकलेट, बिस्किट, कॉफी, शैंपू और टूथपेस्ट जैसे सामान कम कीमत पर मिल सकते हैं।