
सेवानिवृत्ति लाभों को अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता
भोपाल [महामीडिया] कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पूर्व कर्मचारी की पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को इस आधार पर अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता कि भविष्य में कभी उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। चीफ़ जस्टिस विभु बाखरु और जस्टिस सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए बंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी। कंपनी ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कंपनी को कर्मचारी मालती बी को सेवानिवृत्ति लाभ,मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति अनुग्रह राशि, अवकाश नकदीकरण का लाभ और अन्य पेंशन लाभ ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया गया था।