
आयकर के लिए कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जा सकता- दिल्ली हाईकोर्ट
भोपाल [ महामीडिया] दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता या निर्धारिती के नियोक्ता को विभाग के साथ काटे गए कर को जमा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने पर दंडित नहीं किया जा सकता है। काटे गए कर की वसूली के लिए याचिकाकर्ता के नियोक्ता के खिलाफ कार्यवाही करना राजस्व के लिए हमेशा खुला रहेगा। जस्टिस राजीव और जस्टिस गिरीश की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद वेतन स्वीकार कर लिया, लेकिन इस अर्थ में उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि यह राजस्व कानून के अनुसार केंद्र सरकार को कटौती की गई कर राशि का भुगतान करने के लिए आयकर अधिनियम के के तहत कर संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने वाले उसके नियोक्ता का कर्तव्य है।