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FIITJEE कोचिंग संस्थान पर तीन लाख से अधिक का जुर्माना
मुंबई [महामीडिया] दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान FIITJEE Ltd. की अपील को खारिज करते हुए जिला आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा है। जिसमें छात्र द्वारा मात्र दो क्लास के बाद कोर्स छोड़ने पर फीस न लौटाने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया था। आयोग ने FIITJEE को 3,20,000 रुपये ब्याज सहित लौटाने और 25,000 रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।