बिहार में SIR का पहला ड्राफ्ट जारी

बिहार में SIR का पहला ड्राफ्ट जारी

नई दिल्ली (महामीडिया): चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद आज संशोधित वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी सौंपी गई है. बिहार के जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की फिजिकल और डिजिटल प्रतियां सौंपी गईं. चुनाव आयोग शाम 3 बजे अपने आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड कर देगा. मतदाता अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देख सकेंगे और जिनका नाम नहीं होगा वे अपनी आपत्ति चुनाव आयोग के पास दर्ज करा सकेंगे.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आश्वासन दिया है कि बिहार के सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों को संशोधित वोटर लिस्ट पर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. सीईसी ने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन अधिकारी  राज्य में मतदाताओं या किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आगे आकर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने तथा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे.
 

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