
उपराष्ट्रपति चुनाव; 21 अगस्त तक नामांकन और 9 सितंबर को मतदान
नई दिल्ली (महामीडिया): भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए समय-सारिणी की घोषणा कर दी है। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफे के बाद यह चुनाव जरूरी हो गया था। नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 है, जबकि मतदान 9 सितंबर 2025 को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।
चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 7 अगस्त से शुरू होगी। नामांकन की जांच 22 अगस्त को होगी और उम्मीदवार 25 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। यदि मतदान की आवश्यकता पड़ी तो यह 9 सितंबर को होगा। यह प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।
कैसे होता है चुनाव
स्टेप-1 : निर्वाचक मंडल का गठन करना
उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं।
स्टेप-2: चुनाव की अधिसूचना जारी होना
निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीखें होती हैं।
स्टेप-3: नामांकन प्रक्रिया
उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है।
स्टेप-4 : सांसदों के बीच प्रचार होता है
केवल सांसद मतदाता होते हैं। इसलिए यह प्रचार सीमित दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल प्रचार में शामिल होते हैं।
स्टेप-5: मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी
हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में (1, 2, 3...) अंकित करता है।
स्टेप-6: मतों की गिनती और परिणाम
जीत के लिए कुल वैध मतों का साधारण बहुमत (50% से अधिक) प्राप्त करना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर नतीजे की घोषणा करते हैं।
क्या हैं उम्मीदवार की शर्तें
कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण करता हो, उपराष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य होगा। यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति न केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, बल्कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनकी जिम्मेदारियां भी संभालता है।