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बैंकों के वित्तीय उत्पादों के लिए दिशानिर्देश जारी
भोपाल [महामीडिया] रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री को रोकने, विज्ञापन, विपणन और बिक्री प्रथाओं पर नियम कड़े करने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इसमें विज्ञापन में "डार्क पैटर्न" पर रोक लगाने और बिक्री आचरण में सुधार के उपायों का विवरण दिया गया है, साथ ही गलत बिक्री, ग्राहक की सहमति, उत्पाद बंडलिंग और तृतीय-पक्ष प्रदाताओं की भूमिकाओं की परिभाषाएँ शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है किवह अपने स्वयं के साथ-साथ थर्ड-पार्टी वित्तीय उत्पादों या सेवाओं के विज्ञापन, मार्केटिंग और बिक्री के लिए एक व्यापक नीति तैयार करें। इस नीति में पेश किए जाने वाले उत्पादों की उपयुक्तता और सटीकता, फीडबैक तंत्र, और गलत बिक्री के मामलों में ग्राहक प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाना चाहिए।