म.प्र.में EWS वर्ग की पांच साल की आयु छूट समाप्त

म.प्र.में EWS वर्ग की पांच साल की आयु छूट समाप्त

भोपाल [महामीडिया] म.प्र.ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाली पांच साल की आयु छूट को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है जिससे अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अन्य सामान्य वर्ग की तरह अधिकतम 40 वर्ष की आयु सीमा में ही आवेदन करना होगा। फरवरी 2022 में आयोग ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को SC, ST और OBC वर्ग के समान 45 वर्ष तक की आयु छूट का लाभ देना शुरू किया था। इसके बाद से आयोग की कई परीक्षाओं में EWS वर्ग के हजारों उम्मीदवारों को इस सुविधा का लाभ मिला। लेकिन अब जारी नवीनतम नोटिफिकेशन के अनुसार यह लाभ समाप्त कर दिया गया है।

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