सांसदों को निजी यात्राओं के पूर्व अनुमति लेनी होगी 

सांसदों को निजी यात्राओं के पूर्व अनुमति लेनी होगी 

भोपाल [ महामीडिया] सांसदों को निजी यात्राओं के दौरान विदेशी मेहमाननवाज़ी स्वीकार करते समय सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्यसभा सचिवालय द्वारा अधिसूचनाओं की एक श्रृंखला जारी की गई है। इन नियमों में सांसदों के लिए एक आचार संहिताभी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि वे ऐसे तोहफे नहीं ले सकते, जिनसे उनके आधिकारिक कर्तव्यों के ईमानदार और निष्पक्ष निर्वहन में हस्तक्षेप हो सकता हो। ये दिशानिर्देश ऐसे समय में आए हैं जब लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने ‘कैश फॉर क्वेरी’ विवाद को लेकर टीएमसी सांसद  मोहुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की है। नए नियमों में कहा गया है कि किसी भी विदेशी स्रोत, यानी किसी भी देश की सरकार या किसी विदेशी इकाई से सभी निमंत्रण विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाएं।यदि ऐसा कोई निमंत्रण सीधे भी प्राप्त होता है, तो सांसदों को इसे विदेश मंत्रालय के ध्यान में लाना जरूरी है और इसके लिए मंत्रालय की आवश्यक राजनीतिक मंजूरी भी ली जानी चाहिए।

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