अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सरकार को नोटिस जारी
भोपाल [ महामीडिया] हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन से पूछा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिले में सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित याचिका दायर कर ओबीसी वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग की गई थी। आरक्षण की समस्त याचिकाओं पर अब अंतिम सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की गई है। अंतिम सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण के कानून की वैधानिकता पर अपना फैसला सुनाएगी।