अब समय से पहले लोन चुकाने पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकेंगे बैंक

अब समय से पहले लोन चुकाने पर प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकेंगे बैंक

भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों को राहत दी है। रिजर्व बैंक ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म करने का निर्णय लिया है । रिजर्व बैंक का यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।अगर कोई व्यक्ति समय से पहले अपने लोन को थोड़ा या पूरा चुकाता है तो बैंक यह चार्ज वसूलता था। नया नियम सभी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों खासकर होम लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा।इस फैसले से उन व्यक्तियों को फायदा मिलेगा , जिन्होंने नॉन कॉमर्शियल काम के लिए फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है। भले ही किसी व्यक्ति ने अकेले लोन लिया हो या को-ऑब्लिगेंट के साथ लोन लिया हो। ऐसे सभी लोन पर कोई भी बैंक  प्री-पेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकेगा।

 

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