राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की तीस प्रतिशत आरक्षण के आदेश

राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की तीस प्रतिशत आरक्षण के आदेश

भोपाल [महामीडिया] एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को निर्देश दिया कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई नहीं हुए महिला वकीलों को रिप्रेज़ेंट किया जाना चाहिए। इस साल के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव से और 10% को-ऑप्शन से भरी जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उन काउंसिल के संबंध में को-ऑप्शन का प्रस्ताव उसके सामने रखा जाए जहां महिलाओं की संख्या काफ़ी नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एक याचिका पर यह ऑर्डर पास किया है।

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