
तीन संतान वाले म.प्र.में शासकीय नौकरी नहीं कर सकते
भोपाल [महामीडिया] सरकार के नियम के मुताबिक 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर शासकीय नौकरी नहीं की जा सकती लेकिन म.प्र .में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस सरकारी नियम की आड़ में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इस संदर्भ में लगातार शिकायतें बढ़ रही है। प्रदेश में भोपाल, छिंदवाड़ा समेत अन्य जिलों से दो से अधिक संतान वाले शासकीय कर्मचारियों की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर परेशान करने के मामले सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसकी आड़ में कर्मचारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है।
प्रदेश में सरकारी नौकरों यानी अधिकारियों और कर्मचारियों को दो से अधिक संतान के नियमों में उलझाया जा रहा है। इसकी गलत व्याख्या कर ऐसे कर्मचारियों की पूरे प्रदेश भर में शिकायतें हो रही हैं। यह स्थिति तब है जब कुछ मामलों में नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। अब नियमों का गलत अर्थ निकालने और उनके दुरुपयोग की यह समस्या सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव तक पहुंच गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के संबंधित इस तरह की सर्वाधिक शिकायतें की जा रही हैं। स्थिति यह है कि कई विभागों में इस तरह की शिकायतों में नियमों की गलत व्याख्या से जांच भी बैठा दी गई। पेनाल्टी लगा दी।