व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करने की तैयारी

व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करने की तैयारी

भोपाल [महामीडिया] व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रमुख डेटा फिड्यूशियरी के लिए प्रशासनिक नियमों के कुछ प्रावधानों को लागू करने की समय-सीमा घटाई जा सकती है। मंत्रालय इसे 18 महीने से घटाकर 12 महीने कर सकता है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने आज हितधारकों के साथ एक बैठक के दौरान इन बदलावों को प्रस्तावित किया था।मेटा, गूगल, एमेजॉन एवं माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों और सोशल मीडिया मध्यस्थों के अलावा लगभग सभी बड़े बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थान इस श्रेणी में आएंगे। उद्योग इन प्रावधानों को लागू करने की समय-सीमा में कटौती का विरोध कर सकता है। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा संबंधी जटिलता के मद्देनजर उद्योग पहले से ही समय-सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है।यह अधिनियम और नियम मिलकर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के ज़िम्मेदार उपयोग के लिए एक स्पष्ट और नागरिक-केंद्रित ढाँचा तैयार करते हैं। यह नियम व्यक्तिगत अधिकारों और वैध डेटा प्रसंस्करण पर समान रूप से बल देते हैं।

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