सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायधीश लोकपाल अधिकार क्षेत्र में नहीं
नई दिल्ली [ महा मीडिया] लोकपाल ने एक शिकायत पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि "चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।" लोकपाल ने माना कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लोकपाल के पास ऐसे व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र है जो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, संघ की सेवा करने वाले समूह 'ए', 'बी', 'सी' या 'डी' के अधिकारी हैं या रहे हैं। लोकपाल ने यह कहते हुए इस तर्क को रद्द कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित कोई "निकाय" नहीं है।