टाइगर रिज़र्व प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश

टाइगर रिज़र्व प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश

मुंबई [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिज़र्व के प्रबंधन और संवेदनशील बाघ क्षेत्रों की सुरक्षा के संबंध में कई निर्देश जारी किए हैं। गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति एजी मसिह और न्यायमूर्ति ए.एस. चांदुरकर की खंडपीठ ने अनिवार्य निर्देश जारी किए हैं जिन्हें अब सभी राज्यों को कड़ाई से समयसीमा के भीतर लागू करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्देश में कहा है कि टाइगर सफारी को 'गैर-वन भूमि' या 'क्षीण वन भूमि' में बफर क्षेत्र में स्थापित किया जाए बशर्ते वह बाघ गलियारे का हिस्सा न हो।

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