सुप्रीम कोर्ट ने एक मां के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला रद्द किया
नई दिल्ली [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार एक महिला के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। महिला ने अपने बेटे की प्रेमिका कहा था कि अगर वह उसके बिना नहीं रह सकती तो वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले से पैदा मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 306 के साथ 107 के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।