अलग से जनगणना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी

अलग से जनगणना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी

मुंबई [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना में  घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की अलग से गणना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला नीति से जुड़ा है और न्यायिक समीक्षा  के दायरे में नहीं आता। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता दे दी है । चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की । 

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