विदेशी योगदान विनियमन कानून में संशोधन करेगी सरकार
भोपाल [महा मीडिया] सरकार इस सप्ताह संसद में विदेशी योगदान विनियमन कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है यह कदम उन विदेशी-फंडिंग वाले परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से है जब किसी संगठन का पंजीकरण रद्द, समर्पित या समाप्त हो जाता है। विधेयक प्रस्ताव करता है कि ऐसे संगठनों द्वारा किए गए विदेशी योगदान और परिसंपत्तियाँ जिनमें आंशिक रूप से अन्य लोगों द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं को नामित प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा जो इन परिसंपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी करेगा। इन परिसंपत्तियों का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है या इन्हें केंद्र या राज्य सरकारों के "किसी भी मंत्रालय, विभाग, प्राधिकरण या एजेंसी" को या स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित किया जा सकता है। विधेयक प्रस्ताव करता है कि सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकरण ऐसे संस्थाओं की परिसंपत्तियों को अधिग्रहित कर सकता है जिनका पंजीकरण अब मान्य नहीं है।