कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दमनकारी सर्कुलर रद्द

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दमनकारी सर्कुलर रद्द

भोपाल [महामीडिया] हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने 2 सितंबर को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 18 जनवरी को जारी सर्कुलर को रद्द कर दिया है । यह सर्कुलर उन कंपनियों के PF ट्रस्ट्स को पीछे की तारीख से नियम बदलकर कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने से रोकता था। यह सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद आया था जिसमें योग्य कर्मचारियों को अधिक पेंशन लेने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले में यह तय हुआ था कि 1 सितंबर 2014 को सेवा में रहे योग्य कर्मचारी अपनी वास्तविक वेतन पर 8.33% योगदान देकर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं यदि उनका मासिक वेतन 15,000 रुपये की सीमा से अधिक था।

सम्बंधित ख़बरें