मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

मुंबई  [महामीडिया] तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के भारतीय चुनाव आयोग  के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इसे "संवैधानिक अतिक्रमण" का मामला बतायाहै । साथ ही कहा कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में चुनाव आयोग के 24 जून 2025 और 27 अक्टूबर, 2025 के आदेशों को चुनौती दी गई है।जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग का निर्णय संवैधानिक अतिक्रमण के समान है क्योंकि अनुच्छेद 324 केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है जहां कानून लागू नहीं है। साथ ही यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत मौजूदा वैधानिक ढाँचे का स्थान नहीं ले सकता।

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