म.प्र. कैबिनेट ने जल गंगा संवर्धन अभियान और धारा 66 में संशोधन की स्वीकृति दी

म.प्र. कैबिनेट ने जल गंगा संवर्धन अभियान और धारा 66 में संशोधन की स्वीकृति दी

भोपाल [महामीडिया] मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास योजना के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 66 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। अब विशेष क्षेत्र के बाहर यदि किसी विभाग को परियोजना लेकर आनी है तो उसे शासन द्वारा अनुमति दे दी जाएगी। इसके साथ ही गेहूं के समर्थन मूल्य के ऊपर 175 रुपये प्रति क्विंटल और 2024 में उपार्जित धान के लिए कृषकों को चार हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि देने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलेगा। इसमें समस्त जल संरचनाओं की संरक्षण और संवर्धन का काम होगा। इस बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट का भी अनुमोदन किया गया।

सम्बंधित ख़बरें