
म.प्र. हाईकोर्ट ने मंडला जिला कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाई
भोपाल [महामीडिया] म.प्र. हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को मंडला जिले की उस भूमि पर लगे पेड़ों को काटने या फिर से प्रतिरोपित करने से रोक दिया है जहां एक नर्सरी स्थित है और जिसे प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ता ने मंडला जिला कलेक्टर के 1 अक्टूबर 2024 के आदेश को चुनौती दी थी । याचिका में कहा गया कि 2,93,588 वर्गफुट क्षेत्रफल वाली भूमि जिस पर 1981 से नर्सरी है जिसमें लगभग 10,000 फलदार पेड़ हैं। उसको नया संयुक्त जिला कार्यालय और पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बनाने के लिए हस्तांतरित किया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है।