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एक महिला को होटल सैलून से 25 लाख का मुआवजा दिलवाया गया
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को लग्जरी होटल सैलून में 'गलत हेयरकट' के कारण दिए गए मुआवजे को 2 करोड़ रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया है यह निर्णय देते हुए कि नुकसान का समर्थन ठोस साक्ष्यों द्वारा होना चाहिए।
न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और मनमोहन की पीठ ने फैसले में कहा 'सेवा में कमी' स्थापित हो गई थी, लेकिन उपभोक्ता विवादों में मुआवजा केवल शिकायतकर्ता की 'मांग' या 'मनमर्जी और शौक' के आधार पर नहीं दिया जा सकता।