सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपील को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपील को रद्द किया

मुंबई [महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की उस अपील को रद्द  कर दिया है जिसमें कंपनी ने सेबी और सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए 30 लाख रुपये के जुर्माने को चुनौती दी थी। यह जुर्माना जियो और फेसबुक के बीच हुई बड़ी डील की जानकारी समय पर शेयर बाजार को न देने के लिए लगाया गया था। जून 2022 में सेबी ने रिलायंस और कंपनी के दो कम्प्लायंस अफसरों  सवित्री पारेख और के. सेथुरमन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सेबी का कहना था कि रिलायंस ने जियो–फेसबुक डील से जुड़ी जानकारी समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को नहीं दी। यह मामला इंसाइडर ट्रेडिंग रोकने वाले नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुया है । मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि यह मामला तथ्यों पर आधारित है और इसमें ऐसा कोई कानूनी सवाल नहीं है जिसे सुप्रीम कोर्ट देखने की जरूरत समझे। इसलिए रिलायंस की अपील को रद्द किया जाता है।

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