
NEET-PG काउंसलिंग के पहले फीस की जानकारी देनी होगी
भोपाल [महामीडिया] NEET-PG की काउंसलिंग से पहले अब सभी प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स जारी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश आज गुरुवार को NEET-PG में पारदर्शिता से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने काउंसलिंग के समय सीट ब्लॉकिंग पर पेनल्टी लगाने का भी ऑर्डर दिया गया है। साथ ही कहा कि अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा करता है तो उसे NEET-PG के अगले एग्जाम से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए।