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दिल्ली के फैमिली हेल्थ केयर सेंटर पर बीस लाख का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक चिकित्सक और नर्सिंग होम को चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए कहा है कि उनकी लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला को स्थायी बांझपन का सामना करना पड़ा। आयोग ने माना कि चिकित्सकीय योग्यता को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के कारण महिला की प्रजनन क्षमता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए डॉक्टर और नर्सिंग होम को ₹20 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया जो चिकित्सा खर्च, मानसिक पीड़ा और मुकदमे के खर्च के लिए होगा।