नवीनतम
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के हित में एक सार्थक निर्णय दिया
मुंबई [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई माता-पिता घर से काम कर रहा है उसे बच्चे की कस्टडी का हक़ नहीं मिल जाता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चे के साथ मौजूद नहीं रह सकते। साथ ही उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है जिससे माता-पिता को बच्चे की कस्टडी लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पिता को कस्टडी दिए जाने को चुनौती देने वाली माँ की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा।