जेल में किसी को विलासिता नहीं दी जा सकती - सुप्रीम कोर्ट 

जेल में किसी को विलासिता नहीं दी जा सकती - सुप्रीम कोर्ट 

नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को टिप्पणी की कि किसी के लिए जेल में विलासिता की उम्मीद करना असंभव है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में अस्थायी जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा, "जेल में किसी के पास विलासिता नहीं हो सकती।" याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील द्वारा राहत के लिए दबाव डालने के बाद अदालत को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया गया । इस बेंच में जस्टिस प्रशांत कुमार भी शामिल थे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और सुनवाई में तेजी लाने का आदेश दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल पूरा करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
 

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