सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक अधिनियम में महत्वपूर्ण फैसला दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक अधिनियम में महत्वपूर्ण फैसला दिया

भोपाल [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गोद लेने के लिए बच्चों की पहचान करने का काम हर दो महीने में किया जाए और देश में गोद लेने के लिए खुले ऐसे बच्चों की सूची को द्विमासिक आधार पर अपडेट किया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत भावी माता-पिता को स्वस्थ बच्चे को गोद लेने के लिए तीन से चार साल तक इंतजार करना पड़ता है ,उन्होंने कहा हम एक निर्देश जारी करते हैं कि पहचान का अभ्यास द्वि-मासिक आधार पर किया जाएगा।

सम्बंधित ख़बरें