सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर भुगतान मामले की याचिका रद्द की 

सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर भुगतान मामले की याचिका रद्द की 

नईदिल्ली [ महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के कारण समायोजित सकल राजस्व के भुगतान की शर्तों में ढील देने के सितंबर 2021 के कैबिनेट फैसले को चुनौती दी गई थी । जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 01.09.2020 के फैसले को लागू करने की भी मांग की गई थी   । इस फैसले में कहा गया था कि जो टेलीकॉम कंपनियां एजीआर बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, उन्हें 31 मार्च, 2021 तक बकाया राशि का 10% भुगतान करना होगा। केंद्र द्वारा अपने कैबिनेट निर्णय के माध्यम से पेश की गई बैंक गारंटी में कमी, ब्याज में कमी और स्पेक्ट्रम शेयरिंग फीस को माफ करने के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थीं।
 

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