जबलपुर में 98 कालोनियाँ अवैध घोषित

जबलपुर में 98 कालोनियाँ अवैध घोषित

भोपाल [महामीडिया] जिला प्रशासन जबलपुर ने जिला पंचायत की सीमा में आने वाली 98 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया है । इन कॉलोनियों की जांच में सामने आया है कि नियम विरुद्ध तरीके से भूखंड बेचे गए गए। इनके पास न तो रेरा-टीएण्डसीपी की स्वीकृति मिली और न ही जिला प्रशासन कालोनी सेल की अनापत्ति। इसके बाद कॉलोनी सेल ने जिला पंजीयक को पत्र लिखकर यहां रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं।वहीं इन अवैध कॉलोनियों में जो भूखंड पहले बिक गए और भूखंड मालिक ने अब तक उनका नामांतरण नहीं कराया है उनके भी नामांतरण नहीं किए जाएंगे। प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल के मुताबिक जिले के अंतर्गत न्यायालयीन कार्रवाई के दौरान 98 अवैध कॉलोनियां चिह्नित की गई। मप्र नगर पालिका अधिनियम और मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत अनाधिकृत रूप से कॉलोनी निर्माण कर भू-खंड बेचने पर उनकी रजिस्ट्री नहीं होगी।

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