सिंधिया इंवेस्टमेंट पर 15 हजार का जुर्माना

सिंधिया इंवेस्टमेंट पर 15 हजार का जुर्माना

भोपाल [महामीडिया] ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सिंधिया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत बिल्डर्स मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 26 साल पुरानी एक्स-पार्टी डिक्री को रद्द करते हुए दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। सिंधिया इंवेस्टमेंट पर 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है । इस मामले की अब दुबारा सुनवाई होगी।

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