
म.प्र.में नगर पालिका संशोधन अध्यादेश आज से लागू
भोपाल [महामीडिया] म.प्र.सरकार ने नगरीय निकायों के मामले में फैसला लिया है और नगर पालिका संशोधन अध्यादेश-2025 लागू कर दिया है। इस अध्यादेश के लागू होने के साथ ही अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना मुश्किल होगा। दरअसल, नगरीय निकायों में काबिज अध्यक्षों के विरुद्ध प्रस्ताव लाने की अवधि साढ़े चार साल कर दिया गया है। प्रदेश में करीब 80 प्रतिशत नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद पर भाजपा या उसके समर्थक काबिज हैं। कई नगर पालिका और नगर परिषदों में भाजपा के पार्षद ही अपने अध्यक्षों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। इससे सरकार के साथ ही भाजपा संगठन भी परेशान था लेकिन सरकार ने मप्र नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश-2025 लागू कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस अध्यादेश के जरिए सरकार ने एक तरफ जहां पार्षदों के पर कतर दिए वहीं नगर पालिका और परिषद अध्यक्षों की कुर्सी पर मंडरा रहे संकट को टाल दिया है।