9,352 बायोस्टिमुलेंट्स उत्पादों का पंजीकरण रद्द

9,352 बायोस्टिमुलेंट्स उत्पादों का पंजीकरण रद्द

भोपाल [महामीडिया] भारत सरकार ने बायोस्टिमुलेंट्स को औपचारिक रूप से फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत लाकर वर्षों की अस्थायी अनुमतियों का अंत कर दिया है। इससे पहले हजारों बायोस्टिमुलेंट्स बिना स्पष्ट नियमों के बाजार में उपलब्ध थे। अब केवल 146 उत्पाद ही पूरी तरह से स्वीकृत हैं जबकि 9,352 उत्पादों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। बायोस्टिमुलेंट्स को FCO में शामिल करने से पहले भारत में लगभग 30,000 उत्पाद बिना किसी स्पष्ट नियामक ढांचे के बेचे जा रहे थे। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इसके तहत FCO में नया क्लॉज़ 20C जोड़ा जो बायोस्टिमुलेंट्स की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बायोस्टिमुलेंट्स को ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीव के रूप में परिभाषित किया गया है जो पौधों के पोषण अवशोषण, उपज, गुणवत्ता और तनाव सहनशीलता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हें नौ श्रेणियों में बांटा गया है वनस्पति अर्क, जैव-रासायनिक उत्पाद, प्रोटीन हाइड्रोलायट, विटामिन, सूक्ष्मजीव उत्पाद, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-ट्रांसपाइरेंट्स, ह्यूमिक और फुल्विक एसिड, और जीवित सूक्ष्मजीव (बायोफर्टिलाइज़र और बायोपेस्टिसाइड्स को छोड़कर)।

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