
सुप्रीम कोर्ट ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया
भोपाल [महामीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की गरिमा और सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से एक परिपत्र जारी किया है जिसमें आधिकारिक उद्देश्यों को छोड़कर अपने उच्च सुरक्षा क्षेत्र में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगाया गया है। महासचिव द्वारा जारी इस सर्कुलर में तत्काल प्रभाव से सख्त दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वकीलों, वादियों, प्रशिक्षुओं, विधि लिपिकों और मीडिया कर्मियों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र के अंदर रील बनाने, तस्वीरें लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा, मोबाइल फोन या ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक जैसे उपकरणों के उपयोग पर विशेष रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।