
फोन-पे पर 21 लाख का जुर्माना
भोपाल [महामीडिया] रिजर्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों से संबंधित कुछ नियामक प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के लिए फोन-पे पर 21 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक फोनपे के संचालन की एक कानूनी जांच के बाद लागू किया गया है। यह जुर्माना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।