म.प्र. हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर अस्थायी रूप से रोक

म.प्र. हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर अस्थायी रूप से रोक

भोपाल [महामीडिया] म.प्र. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पीठों द्वारा चल रहे आपराधिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह आदेश 15 सितंबर से लागू होगा और अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा।

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